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दिल्ली की हवा हुई खराब, लागू किया गया ग्रैप-4… जानें क्या खुला, क्या बंद

नई दिल्ली। दिल्ली की हवा में प्रदूषण आए दिन बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि राजधानी में कई जगह AQI 500 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने राजधानी में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। ग्रैप-4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाली आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की हालत देखते हुए सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि 6 से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा सकती हैं।

बता दें GRAP का पहला चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 201-300 के बीच होता है। चरण II तब लागू किया जाता है जब AQI 301-400 के बीच होता है। चरण III उस समय लागू होता है जब AQI 401-450 के बीच होता है। चरण IV बेहद गंभीर स्थिति पर लागू किया जाता है। आखिर फेज के लिए AQI का मानक 450-500 है।

बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप-3 के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर दिल्ली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कार्यों को पूरी तरह से बंद किया गया है। धूल फैलाने वाली गतिविधियों जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग वर्क्स, डिमॉलिशन, प्रोजेक्ट साइट से बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग टाइल्स काटने के कामों पर भी पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा ग्राइंडिंग एक्टिविटी, वॉटर प्रूफिंग वर्क, वाइट वॉश, पॉलिशिंग, वॉर्निशिंग जैसे काम पर भी प्रतिबंध है। एनसीआर में स्टोन क्रशर जोन और माइनिंग से जुड़े काम भी पहले से ही बंद हैं।

दिल्ली में रविवार को भी एक्यूआई की गंभीर स्थिति थी, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर का प्रदूषण स्तर हवा की प्रतिकूल स्थिति के कारण एक बार फिर ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। शनिवार शाम को 6 बजे एक्यूआई 471 दर्ज किया। यह सुबह 7 बजे और बिगड़कर 460 हो गया।